यूपी : हिंदू युवती को फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन-गैंगरेप, कैफ और बहन अल्फिया समेत 4 पर आरोप

UP-Jihad-Rape-Arrested

कौशांबी : उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां की एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराने और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने युवती का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल करने की धमकी भी दी। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या है पूरा मामला? : यह घटना कौशांबी के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र की है। पीड़िता के अनुसार, लगभग दो साल पहले उसकी मुलाकात मोहम्मद कैफ से हुई थी। कैफ ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। युवती की पांच महीने पहले शादी हो चुकी है, लेकिन कैफ उसे लगातार धमकी दे रहा था कि अगर वह उससे नहीं मिलेगी तो वह उसके पति की हत्या करवा देगा।

इस धमकी से डरकर, पीड़िता ने कैफ की बहन अल्फिया से बात की। अल्फिया ने उसे अपने घर बुलाया और कहा कि वह अपने भाई को समझा देगी। जब पीड़िता अल्फिया के घर पहुंची, तो वहां मोहम्मद कैफ, इरफान और शाह आलम पहले से मौजूद थे। इन तीनों ने पीड़िता पर कैफ से शादी करने का दबाव डाला। जब पीड़िता ने मना किया, तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की और बारी-बारी से दुष्कर्म किया। इस दौरान, उन्होंने घटना का एक वीडियो भी बना लिया।

जान से मारने की धमकी : कुछ समय बाद, वहां मौलाना इमरान आए और उन्होंने पीड़िता पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाला और उससे कलमा पढ़वाया। आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने शिकायत की तो वे उसके पूरे परिवार को जान से मार देंगे। पीड़िता को कुरान और बुर्का भी दिया गया और उसे अगले दिन मुंबई ले जाने की धमकी दी गई। किसी तरह पीड़िता वहां से भागकर अपने घर पहुंची और अपने परिवार को पूरी घटना के बारे में बताया।

पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कर लिया है। कौशांबी के डीएसपी जेपी पांडे ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता की मां ने पश्चिम शरीरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शुरुआती जांच में पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। लेकिन जांच में सामने आए नए तथ्यों के आधार पर, अब धारा 66E आईटी एक्ट, 70 (1)/61 (2)/127 (2)/351(2)/352 बीएनएस और 3/5(1) धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *