दिल्ली : सीएम केजरीवाल को राहत नहीं, 20 अगस्त तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

arvind-kejriwal

नई दिल्ली : दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई।

इससे पहले उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।

गिरफ्तारी को रद्द करने की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी न्यायोचित कारण के की गई। हालांकि, अदालत ने केजरीवाल को जमानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी। केजरीवाल ने जमानत के लिए सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

उच्च न्यायालय ने सोमवार को जमानत के मामले में मेरिट के आधार पर फैसला करने से इनकार कर दिया और मुख्यमंत्री से ट्रायल कोर्ट जाने को कहा। अदालत ने निर्देश दिया, जहां तक जमानत याचिका का सवाल है, इसे ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता के साथ निपटाया जाता है।

सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था जब वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांचे जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में थे। बाद में उन्हें ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन सीबीआई मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिलने के कारण वह जेल में ही हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *