नई दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 119 एप को गूगल प्ले स्टोर पर ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है, जिनमें से अधिकतर वीडियो और वॉइस चैट प्लेटफॉर्म हैं। हालांकि, अब तक केवल 15 ऐप हटाए गए हैं, जबकि बाकी अब भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं।
119 ऐप में से अधिकांश चीन और हांगकांग की कंपनियों से जुड़े : गूगल की ओर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लूमन डेटाबेस पर जारी डाटा के अनुसार, इन 119 ऐप में से अधिकांश चीन और हांगकांग की कंपनियों से जुड़े हैं। इनमें से कुछ एप सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़े हैं। गौरतलब है कि लूमन डेटाबेस सरकार और अन्य संस्थाओं की ओर से हटाने की सूची में रखे गए ऐप एवं अन्य कंटेंट की निगरानी करता है।
चला कानून का डंडा : माना जा रहा है कि यह आदेश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत जारी किए गए हैं। इस धारा के तहत केंद्र को राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार है।
पहले भी हुई कार्रवाई, भारत सरकार के साथ मिलकर मुद्दा सुलझाएंगे डेवलपर्स : इससे पहले भी चीन और भारत के बीच तनाव के बाद तमाम चीनी एप को इसी धारा के तहत ब्लॉक किया गया था। तीन एप डेवलपर्स ने बताया कि उन्हें गूगल की ओर से इस कार्रवाई की सूचना दी गई है और वे भारत सरकार के साथ मिलकर इस मुद्दे को हल करने के लिए तैयार हैं।