आतंकी तहव्वुर राणा का नहीं चला ‘पाकिस्तानी कार्ड’, US कोर्ट से प्रत्यर्पण रोकने वाली याचिका खारिज

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नई दिल्ली : मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को बड़ा झटका लगा है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण रोकने की याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की जज एलेना केगन ने तहव्वुर राणा की याचिका पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इससे पहले जनवरी में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राणा की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी, जिससे उसके भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया था.

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 6 मार्च 2025 को जारी एक नोट में कहा गया है,’अर्जी… न्यायाधीश (एलेना) कगन के ज़रिए अस्वीकार की गई.’ यह अर्जी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएट जस्टिस एलेना कगन के सामने पेश की गई थी.

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इसके बाद राणा के वकीलों ने फिर से एक आपातकालीन याचिका दाखिल कर यह अपील की है कि इसे अमेरिका के चीफ जस्टिस के सामने रखा जाए. राणा ने अपनी आपातकालीन याचिका में दावा किया कि अगर उसे भारत भेजा गया तो उसे वहां यातना दी जा सकती है क्योंकि वह पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है.

63 वर्षीय तहव्वुर राणा, जो कनाडा का नागरिक है और पाकिस्तानी मूल का है, इस समय लॉस एंजेलिस की एक जेल में बंद है. वह लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आतंकी डेविड हेडली का सहयोगी है, जो 2008 के मुंबई हमलों का मुख्य साजिशकर्ता था. इन हमलों में 175 लोगों की जान गई थी.

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