कर्नाटक : नियमों का पालन न करने पर काटी गई चिन्नास्वामी स्टेडियम की बिजली

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बंगलूरू : बंगलूरू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (BESCOM) ने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम की बिजली आपूर्ति काट दी है। इस की वजह अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना बताया जा रहा है। चिन्नास्वामी स्टेडियम का कामकाज कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) की ओर से देखा और संभाला जाता है। 

यह कार्रवाई तब की गई, जब अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग के महानिदेशक ने BESCOM के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर सुझाए गए अग्नि सुरक्षा उपायों को लागू न करने के कारण स्टेडियम की बिजली काटने का निर्देश दिया। मौजूदा वक्त में स्टेडियम को जनरेटर के जरिए बिजली की आपूर्ति की जा रही है।

इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन के बावजूद स्टेडियम को बिजली आपूर्ति जारी रखने के लिए BESCOM को जमकर फटकार लगाई थी। मामला BESCOM की ओर से जारी किए गए डिस्कनेक्शन नोटिस को चुनौती देने वाली KSCA की याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। जस्टिस एस. सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई की।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, ‘बेसकॉम के नोटिस और अदालत में आवेदन दायर करने के बाद कुछ घटनाक्रम हुए हैं। 12 जून को बेसकॉम ने कनेक्शन काटने का नोटिस जारी किया और बिजली काट दी। 17 जून को इसे चुनौती देते हुए आवेदन दायर किया गया। उसी दिन बिजली कनेक्शन बहाल कर दिया गया।’

पीठ ने कहा कि बेसकॉम ने यह जानते हुए भी बिजली की आपूर्ति की कि केएससीए ने नियमों का पालन नहीं किया है। इस पर बेसकॉम के वकील लिखित ने अदालत को बताया कि केएससीए के अनुरोध पर बिजली कनेक्शन बहाल किया गया था और इसे फिर से काट दिया जाएगा। इसके बाद पीठ ने कहा कि सरकार को अग्नि सुरक्षा मंजूरी पत्र जारी करना चाहिए।

अगर आप सरकार से परामर्श किए बिना बिजली प्रदान करते हैं, तो अदालत चुप नहीं रहेगी। जो अनहोनी पहले हुई है, वही काफी है। अगर कोई और दुर्घटना होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर अग्नि सुरक्षा उपाय नहीं किए गए, तो स्टेडियम को अंधेरे में रहने दें। बिजली कनेक्शन बहाली के लिए अग्नि सुरक्षा उपायों को मानना ही एकमात्र विकल्प बचा है। जोखिमों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए।

केएससीए के वकील ने दलील दी कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि BESCOM और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग को कोई भी कार्रवाई न करने का निर्देश दिया जाए। पीठ ने जवाब दिया, ‘अदालत इस मामले में आगे कुछ नहीं कहेगी। BESCOM के वकील ने मौखिक आश्वासन दिया है कि वे बिजली कनेक्शन काट देंगे, लेकिन पहले सरकार से पूछिए। अगर सरकार निर्देश देती है, तो ऐसा किया जाएगा। अन्यथा BESCOM को गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।’

अग्नि सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवा विभाग के महानिदेशक ने 10 जून 2025 को बेसकॉम के प्रबंध निदेशक को एक निर्देश जारी किया था। इसमें 11 मई 2023 को विभाग के परामर्श पत्र में सुझाए गए अग्नि सुरक्षा उपायों को लागू करने में लापरवाही की वजह से 7 जुलाई 2011 से केएससीए को प्रदान की जा रही बिजली आपूर्ति बंद करने को कहा गया था। इसके बाद बेसकॉम ने 12 जून को केएससीए को कनेक्शन काटने का नोटिस जारी किया।

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