फर्जी मतदान और फेक वोटर आईडी पर लगेगी लगाम, वोटर आईडी से लिंक होगा आधार कार्ड

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नई दिल्ली : फर्जी मतदान और फेक वोटर आईडी पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का फैसला लिया है। अब देश के लोगों को अपनी वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा।

अधिकारियों के साथ बैठक में लिया गया बड़ा फैसला : जानकारी के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने आज निर्वाचन सदन में केंद्रीय गृह सचिव, विधायी विभाग के सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और यूआईडीएआई के सीईओ और चुनाव आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि वोटर आईडी कोर्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का काम संविधान के अनुच्छेद 326 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

विशेषज्ञ करेंगे मीटिंग : जानकारी के अनुसार, जल्द ही चुनाव आयोग और यूआईडीएआई के विशेषज्ञ आधार-वोटर कार्ड लिंकेज पर तकनीकी परामर्श शुरू करेंगे। इसके बाद लिंक करने का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है।

चुनाव आयोग ने जारी किया ये बयान : चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है, लेकिन आधार केवल एक व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) को आधार से जोड़ना केवल संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 (4), 23 (5) और 23 (6) के प्रावधानों के अनुसार और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले (2023 के) के अनुरूप किया जाएगा। आयोग ने कहा कि कानून मतदाता सूचियों को आधार डेटाबेस के साथ स्वैच्छिक रूप से जोड़ने की अनुमति देता है।

कांग्रेस का सामने आया बयान : कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने पर निर्वाचन आयोग का सहमत होना उसके द्वारा मतदाता सूची में संदिग्ध नामों को लेकर लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई है। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि अब आयोग को 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा चुनावों की संपूर्ण मतदाता सूची को सार्वजनिक रूप से साझा करके, नामों को जोड़ने और हटाने के मुद्दे को भी संबोधित करना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कहा कि मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

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