आगरा : उत्तर प्रदेश के आगरा में महिला का शोषण करने और धर्म परिवर्तन का दबाव डालने के मामले में शाहगंज पुलिस ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस के महानगर उपाध्यक्ष जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया। उसे दुष्कर्म और जानलेवा हमले के केस में जेल भेजा गया। केस में धर्मांतरण संबंधी धारा बढ़ाई गई है। आरोपी पर 12 केस पहले से दर्ज हैं।
पीड़ित महिला थाना शाहगंज क्षेत्र की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाइयों से विवाद होने पर वर्ष 2019 में वह दीवानी न्यायालय गई थीं। तब आरोपी जलालुद्दीन से मुलाकात हुई। उसने खुद को अधिवक्ता बताया। मदद का भरोसा दिया। वह घर आने लगा।
सितंबर 2019 में दवा दिलाने के बहाने वह उसे अपने साथ ले गया। कलेक्ट्रेट से पहले पुराने कांग्रेस कार्यालय में दुष्कर्म किया। बदनाम करने की धमकी दी। इसके बाद कई बार शारीरिक शोषण किया। अब वो धर्मांतरण और निकाह का दबाव बना रहा था जबकि वो पहले से ही विवाहित है। पति विकलांग हैं।
पीड़िता ने बताया कि जलालुद्दीन से डर से वह पति के साथ मार्च में राजकोट (गुजरात) चली गई। इसके बावजूद वो धमकी दे रहा था। उसने कोर्ट के आदेश पर उसके खिलाफ ही थाना ताजगंज में चोरी का केस दर्ज कराया। पता चलने पर वह आगरा आईं। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से शिकायत की।
मामले में 4 जुलाई को थाना शाहगंज में केस दर्ज किया गया। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार को जलालुद्दीन को जीआईसी मैदान के समीप गिरफ्तार किया गया। पीड़िता के बयान दर्ज किए गए हैं। जल्द कोर्ट में बयान दर्ज कराए जाएंगे। पति के भी बयान लिए गए। उधर, एक निकाहनामा भी वायरल हुआ था। हालांकि पीड़िता का कहना है कि उसे फर्जी तरीके से बनाया गया है।
आरोपी पर पहले से डकैती, दुष्कर्म के केस : पुलिस ने बताया कि आरोपी जलालुद्दीन सगीर फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज परिसर में रहता था। वर्तमान में बगीची बिंदा भगत, ताजगंज में रहता है। उसका आपराधिक इतिहास निकाला गया है। उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में 12 केस दर्ज हैं। इनमें दो केस वर्ष 1989 के हैं। इनमें बलवा, जानलेवा हमला और डकैती की धारा लगी हैं। वर्ष 2016 में थाना नाई की मंडी में बंधक बनाकर दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था।
धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस सख्त : पुलिस आयुक्त ने बताया कि धर्म परिवर्तन के आरोप पर विशेष रूप से पुलिस की नजर है। जांच कर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में भी धर्म परिवर्तन कराने का दबाव डालने का आरोप है। धर्मांतरण संबंधी धारा भी बढ़ाई गई है।