नई दिल्ली : नीट यूजी-2024 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने कहा है कि NEET-UG एग्जाम कैंसिल नहीं होगा. इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और एनटीए की तरफ से दलीलें पेश की.
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. की अध्यक्षता वाली पीठ चंद्रचूड़ ने सोमवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-दिल्ली के निदेशक से अपने तीन बेहतरीन प्रोफेसरों को परीक्षा के भौतिकी के पेपर में एक पेचीदा और “अस्पष्ट” प्रश्न को 24 घंटे के भीतर हल करने और वापस रिपोर्ट करने के लिए कहा। उनके उत्तर का प्रभाव चार लाख से अधिक अभ्यर्थियों के कुल अंकों पर पड़ेगा, जिनमें 44 छात्र भी शामिल हैं जिन्होंने परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त किए हैं।
कोर्ट ने नीट के लिए विशेषज्ञ समिति को दी मंजूरी : भारत के मुख्य न्यायाधीश ने नीट-यूजी परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने और भविष्य की समस्याओं को रोकने के लिए संघ द्वारा सात सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के गठन पर गौर किया। न्यायालय ने एनटीए द्वारा स्थानांतरण याचिकाओं का निपटारा कर दिया है और समिति को न्यायालय द्वारा जारी किसी भी अन्य निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया है।
क्या नीट परीक्षा दोबारा होगी : नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज घोषणा की कि नीट दोबारा परीक्षा नहीं होगी क्योंकि ‘रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर इस अदालत द्वारा प्रतिपादित तय सिद्धांतों को लागू करने पर पूरी परीक्षा को रद्द करने का आदेश देना उचित नहीं है।
आईआईटी दिल्ली का फैसला मान्य : भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने पुष्टि की कि आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञ निर्णय के बाद, विकल्प 4 को नीट यूजी परीक्षा में प्रश्नांकित आइटम के सही उत्तर के रूप में पुष्टि की गई है। एनटीए इस निष्कर्ष के आधार पर परिणामों का दोबारा मिलान करेगा। प्रक्रियात्मक अखंडता बनाए रखने के लिए प्रश्न संख्या का खुलासा नहीं किया गया था।
दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज : सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
दोबारा परीक्षा की मांग वाली याचिका खारिज : रिकॉर्ड पर उपलब्ध आंकड़े प्रश्नपत्र के व्यवस्थित लीक होने का संकेत नहीं देते, जिससे परीक्षा की पवित्रता में व्यवधान उत्पन्न होने का संकेत मिलता हो। सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।