राजस्थान : नाबालिग लड़के को महिला ले गई होटल, शराब पिलाकर कई दिनों तक किया बलात्कार; हुई सजा 

Rajasthan-Rape-with-Boy-Accused-Lady

बूंदी : राजस्थान के बूंदी जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बूंदी की एक पोक्सो अदालत ने एक महिला को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। महिला पर अक्टूबर 2023 में 17 वर्षीय लड़के का अपहरण करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप था। वह इस मामले में दोषी पाई गई और अब कोर्ट ने सजा सुनाई है।

45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया : जज सलीम बद्र की पीठ ने दोषी महिला पर 45,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बूंदी के लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने रविवार को बताया कि बूंदी स्थित किशोर न्याय अदालत के आदेश पर पुलिस ने 7 नवंबर 2023 को लालीबाई मोगिया (30) के खिलाफ नाबालिग लड़के का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया था।

जयपुर के होटल में नाबालिग लड़के संग किया बलात्कार : पीड़ित नाबालिग लड़के की मां ने आरोप लगाया था कि मोगिया ने उसके बेटे को बहला-फुसलाकर जयपुर ले गई, जहां वे एक होटल के कमरे में रुके। जोशी ने बताया कि उसने लड़के को शराब पिलाई और छह-सात दिनों तक उसका यौन शोषण किया।

महिला के खिलाफ इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला : मां की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। जोशी ने बताया कि शुरुआती जांच के बाद मोगिया को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

पॉक्सो कोर्ट ने महिला को पाया दोषी, सुनाई सजा : सरकारी वकील ने बताया कि सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट ने लालीबाई मोगिया को दोषी पाया। कोर्ट ने महिला को 20 साल की कैद व 45,000 रुपये का जुर्माने भी लगाया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *