राजस्थान : अब जबरन धर्म कराया तो होगी जेल, भजनलाल सरकार की कैबिनेट ने दी धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी

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नई दिल्ली : राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल की कैबिनेट बैठक में धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दे दी गई है। अब बजट सत्र में सदन के अंदर ये बिल लाया जाएगा। जबरन धर्मांतरण करने पर 10 साल तक की जेल की सजा होगी। मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर भी 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी।

कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी दी है। जोगाराम पटेल ने कहा कि इस बिल में संविधान के आर्टिकल 25 के प्रावधानों और आर्टिकल 26 के तहत शक्तियां दी जाने का प्रावधान किया जाएगा।

धर्मांतरण विरोधी बिल के साथ ही भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इसमें सातवें वित्त आयोग का गठन और अक्षय ऊर्जा के लिए भी नवीन ऊर्जा नीति को भी मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट बैठक में लिए गए ये महत्वपूर्ण निर्णय

  • नगरीय विकास : भरतपुर व बीकानेर में विकास प्राधिकरण बनेगा
  • यूनानी व आयुर्वेदिक विभाग में RPSC के जरीये भर्ती
  • 7 वें वित्त आयोग का गठन
  • कांस्टेबल भर्ती : RAC में भी 12 वीं पास ही होंगे भर्ती
  • खनिज नीति 2024: बजरी एकाधिकार खत्म करने के लिए एम सैंड नीति आई
  • GDP को 8% तक ले जाने का लक्ष्य
  • नए धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव को मंजूरी
  • अक्षय ऊर्जा के लिए भी नवीन ऊर्जा नीति को भी मंजूरी
  • एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य
  • दलितों की जमीन का कन्वर्जन बहुत कम रेट पर होगा

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