छत्तीसगढ़ : महिला ने पति शेख जुनैद पर तीन तलाक-दहेज प्रताड़ना का लगाया आरोप, मुकदमा दर्ज

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रायपुर : छत्तीसगढ़ के गौरेला थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने अपने पति के खिलाफ तीन तलाक व दहेज के लिए प्रताड़ित किये जाने का मामला गौरेला थाने में दर्ज कराया है। पीड़िता की शादी 2023 में बलौदा बाजार के रहने वाले युवक से हुई थी, शादी पक्की होने के बाद से पति के द्वारा दहेज को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किये जाने का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने गौरेला थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसपर गौरेला पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

गौरेला के टीकरकला वार्ड क्रमांक 12 में रहने वाली मुस्लिम महिला स्वालेहा बेगम की 14 मई 2023 में सामाजिक रीति रिवाज से शादी बलौदा बाजार के रहने वाले शेख जुनैद के साथ हुई थी। पीड़िता की मानें तो शादी होने के बाद शेख जुनैद के द्वारा पीड़िता के घर आकर दहेज में बाइक, एसी,व अन्य घरेलू सामान की मांग की गई। जिसके बाद पीड़िता के पिताजी रजाबुद्दीन ने अपने क्षमता के हिसाब से घरेलू उपयोग के लिये कुलर, फीज, आलमारी, वाशिंग मशीन, सोफा, ड्रेसिंग, व अन्य घरेलू उपयोग के सामान बेटी को दिए। शादी के बाद से पीड़िता के पति के द्वारा दहेज कम लाये हो कहकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी दौरान पिछले साल सितंबर के महीने में स्वालेहा के पति द्वारा पीड़िता को तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया और घर से बाहर निकाल दिया।

जिसके बाद पीड़िता के द्वारा घटना की जानकारी माता पिता को दी गई और साथ माता पिता के घर में आकर रहने लगी। डरी सहमी पीड़िता काफी समय तक यह सोच कर रिपोर्ट नहीं लिखवाई की शायद पति सुधर जाए और रिश्ता बना रहे। लेकिन पति की ओर से कोई पूछ परख नहीं होने के बाद थाना गौरेला पहुंचकर एक लिखित शिकायत दी। जिसपर गौरेला पुलिस ने शेख जुनैद उम्र 29 वर्ष सदर रोड मस्जिद कॉम्पलेक्स बलौदाबाजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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