मप्र : उज्जैन के होटल में हिंदू युवती के साथ धराया मुस्लिम युवक साकिब, बताया बहन; मोबाइल में दिखा ‘कुकृत्य’

उज्जैन : मध्य प्रदेश में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को यह सूचना मिली थी कि महाकाल क्षेत्र की होटल में बिना आईडी लिए भी लोगों को ठहराया जा रहा है। इस सूचना के बाद जब पदाधिकारी और कार्यकर्ता महाकाल थाना क्षेत्र स्थित लोहे का पुल स्थित होटल डिमांड पर पहुंचे तो यह सूचना सही मिली। इसमें एक मुस्लिम युवक हिंदू युवती के साथ ठहरा हुआ था। जब हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने उसका नाम होटल के रजिस्टर मे देखा तो इन लोगों के नाम नदारद मिले। जिन्हें बिना आईडी लिए ही होटल में ठहराया गया था।

हिंदू जागरण मंच के महानगर संयोजक रीतेश माहेश्वरी ने बताया कि बिना आईडी लिए लोगों को ठहरने की शिकायत के बाद आज हम कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस को लेकर होटल पहुंचे। जहां तलाशी के दौरान कोटा निवासी मो. शाकिब और कोटा की रहने वाली हिंदू युवती को पकड़ा गया। पूछताछ मे शाकिब ने युवती को अपनी बहन बताया। जांच में पता चला कि होटल में दोनों के ठहरने की कोई एंट्री नहीं की गई थी। केवल आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर उन्हें कमरा दिया गया था। कार्यकर्ताओं ने जब शाकिब का मोबाइल चेक किया तो उसमें युवती के साथ-साथ अन्य महिलाओं के भी अश्लील फोटो और वीडियो मिले।

महाकाल थाने के उपनिरीक्षक कमल किशोर ने बताया कि वे चीता पार्टी के आरक्षक सतेन्द्र राय और शशांक के साथ होटल और लॉज की चेकिंग करते हुए लोहे के पुल के पास स्थित होटल “डिमांड” पहुंचे। होटल की चेकिंग के दौरान जब यात्रियों का रजिस्टर देखा गया, तो उसमें कई अनियमितताएं पाई गईं। रजिस्टर में यात्रियों के पूरे नाम-पते नहीं थे और किसी यात्री के हस्ताक्षर भी दर्ज नहीं थे।

रूम नंबर 106 में ठहरे यात्री मोहम्मद साकिब (उम्र 28, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश) की जानकारी पुलिस थाने को दी जाने वाली सूचना रजिस्टर में भी नहीं थी। पूछताछ पर होटल के मालिक मोहम्मद अतीक मौके पर नहीं मिले। उनके पिता मोहम्मद रफीक राइन, जो होटल संभाल रहे थे, ने बताया कि बेटा बाहर गया है। जब उनसे रजिस्टर में यात्रियों की जानकारी और हस्ताक्षर न होने व थाने को जानकारी न देने के बारे में पूछा गया, तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।

यह पाया गया कि होटल संचालक और उनके पिता ने जिला दंडाधिकारी उज्जैन द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन किया है, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 और अपराध धारा 223 बीएनएस के तहत दंडनीय है। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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