पंजाब : मेरा यीशू-यीशू वाले पादरी बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा, रेप मामले में पाए गए दोषी

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नई दिल्ली : पंजाब में बड़े पैमाने पर धर्मांतरमण कराने वाले और अपने चमत्कार से बीमारियां ठीक करने का दावा करने वाले पादरी बजिंदर सिंह को रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. पास्टर को मोहाली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई है. उसपर एक महिला का साल 2018 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था.

कोर्ट ने पिछले हफ्ते बजिंदर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी करार दिया था. इस पादरी पर एक महिला के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप थे. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह कड़ा फैसला सुनाया है.

सजा के ऐलान के बाद पीड़ितों ने राहत की सांस ली. वहीं बचाव पक्ष ने हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है. बता दें कि यह मामला तब सुर्खियों में आया था, जब एक महिला ने बजिंदर सिंह पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया था. पीड़िता ने दावा किया था कि पादरी ने मोहाली स्थित अपने घर पर उसके साथ बलात्कार किया और इस घटना को रिकॉर्ड कर उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी.

महिला के अनुसार,’आरोपी ने उसे धमकाया था कि अगर वह उसकी मांगों को नहीं मानती तो वह वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके वायरल कर देगा. मोहाली की पॉक्सो कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल ले जाया गया.हरियाणा के यमुनानगर निवासी और जालंधर स्थित ‘चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम’ के संस्थापक बजिंदर सिंह खुद को ईसा मसीह का दूत बताता है और चमत्कारिक इलाज का दावा करता है.उसके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें वह मरीजों को ठीक करता दिखाई देता है, हालांकि अब बजिंदर सिंह की सजा के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं.’

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