औरंगाबाद : बिहार में खाप पंचायतों के तुगलकी फैसलों का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। औरंगाबाद जिले में एक नाबालिग की निर्मम हत्या के बाद गांव की पंचायत ने ऐसा फैसला सुना दिया, जिसने कानून व्यवस्था और संविधान दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पंचायत ने हत्या के आरोपी के पूरे परिवार को गांव से बाहर निकालने (तड़ीपार) का फरमान सुना दिया।
दरअसल, ये मामला मदनपुर प्रखंड के सलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत चेई नवादा पंचायत के राजा गरड़ी गांव का है। गांव के मंटू दास का 11 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार 19 जनवरी की शाम अचानक लापता हो गया था। परिजनों की ओर से की गई खोजबीन के बावजूद जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। परिजनों ने आशंका जताई थी कि सूरज को गांव के ही युवक सोनू कुमार के साथ जाते देखा गया था। पुलिस ने सोनू को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां वह टूट गया और उसने सनसनीखेज खुलासा कर दिया।
पूछताछ में सोनू ने स्वीकार किया कि वो सूरज को बहला-फुसला कर गांव से बाहर बगीचे की ओर ले गया और वहां उसका गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने गांव से करीब 500 मीटर दूर झाड़ियों से बोरी में भरा शव बरामद किया था। एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन किया, जिसके बाद आरोपी सोनू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल आरोपी जेल में बंद है।
इसी हत्याकांड को लेकर राजा गरड़ी गांव में पंचायत बुलाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ-साथ चेई नवादा पंचायत के मुखिया विकास कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह भी शामिल हुए। पंचायत में एक स्वर में आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग उठी।
पंचायत ने कानून को दरकिनार करते हुए हत्या के आरोपी के पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने और उन्हें गांव छोड़ने का आदेश सुना दिया। इस फैसले की सार्वजनिक घोषणा खुद मुखिया ने की। मुखिया ने कहा कि पंचायत पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और आरोपी को किसी भी सूरत में कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि आरोपी ने उनके सामने भी अपराध स्वीकार किया है।
इस पूरे मामले पर अधिवक्ता अभिनंदन मिश्रा ने साफ कहा कि किसी भी पंचायत को इस तरह का तड़ीपार या सामाजिक बहिष्कार का अधिकार नहीं है। यह फैसला पूरी तरह गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कानून पीड़ित या प्रभावित परिवार को सुरक्षा देने की व्यवस्था करता है, न कि उन्हें गांव से निकालने की अनुमति देता है।
