बांग्लादेश : कट्टरपंथियों का कोहराम, विधवा हिंदू महिला से सामूहिक दुष्कर्म; पेड़ से बांधा-काट दिए बाल

नई दिल्ली/ढाका : बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला झेनैदाह जिले के कालीगंज सबडिवीजन का है, जहां 40 वर्षीय एक विधवा हिंदू महिला के साथ दो लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोप है कि वारदात के बाद महिला को पेड़ से बांधकर उसके बाल काट दिए गए और पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया।

जमीन खरीद के बाद शुरू हुआ उत्पीड़न : स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने करीब ढाई साल पहले कालीगंज नगर पालिका के वार्ड नंबर-7 में शाहीन और उसके भाई से 14.77 लाख रुपये (करीब 20 लाख टका) में तीन डेसिमल जमीन और एक दोमंजिला मकान खरीदा था। इसके बाद शाहीन महिला के साथ गलत हरकतें करने लगा। जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी उसे लगातार परेशान करने लगा।

घर में घुसकर किया सामूहिक दुष्कर्म : पीड़िता के अनुसार, शनिवार शाम को उसके गांव से दो रिश्तेदार उससे मिलने आए थे। इसी दौरान शाहीन अपने साथी हसन के साथ जबरन घर में घुस गया और दोनों ने मिलकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपियों ने उससे 37,000 रुपये (50,000 टका) की मांग की। पैसे देने से इनकार करने पर उन्होंने उसके रिश्तेदारों पर हमला किया।

पेड़ से बांधकर बाल काटे, वीडियो किया वायरल : महिला के शोर मचाने पर आरोपी और बौखला गए। उन्होंने उसे एक पेड़ से बांध दिया और उसके बाल काट दिए। आरोप है कि इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। अत्याचार से टूट चुकी महिला बेहोश हो गई। बाद में स्थानीय लोगों ने किसी तरह उसे छुड़ाया और झेनैदाह सदर अस्पताल में भर्ती कराया।

मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि : झेनैदाह सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान ने बताया कि महिला ने शुरुआत में डॉक्टरों को घटना के बारे में कुछ नहीं बताया था। हालांकि, मेडिकल जांच के दौरान दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद महिला ने शाहीन और हसन का नाम लेते हुए कालीगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। झेनैदाह के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलाल हुसैन ने कहा कि पीड़िता को पुलिस स्टेशन बुलाकर उसकी शिकायत दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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